महासमुंद खाद्य विभाग नें की घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई।

महासमुंद के होटल-ढाबों से 29 सिलेंडर जब्त, कलेक्टर न्यायालय में पेश होगा मामला

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह एवं जिला खाद्य अधिकारी अजय आदव नें कहा की निजी लाभ के लिए व्यापार में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग करते पाय जाने पर करेंगे कार्रवाई।

महासमुंद, 11 मार्च 2026


घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने महासमुंद शहर में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के जांच दल ने नगर के विभिन्न होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार जांच कर कुल 29 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा कलेक्टर महासमुंद के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी श्री हरीश सोनेश्वरी, श्री मनीष यादव, खाद्य निरीक्षक श्री सुशील शर्मा, श्री अविनाश दुबे एवं श्री दिव्यांशु देवांगन शामिल रहे।

जांच के दौरान पाया गया कि कई होटल और भोजनालयों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन है।

फ़ाइल फोटो

इन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त

जांच के दौरान निम्न प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए —

सोनी मिष्ठान भंडार — 10 सिलेंडर

नेमी भोजनालय — 5 सिलेंडर

सीमांचल होटल — 5 सिलेंडर

आरोग्य अमृततुल्य चाय सेंटर — 2 सिलेंडर

इडली सेंटर — 2 सिलेंडर

पिज्जा गेलेरी — 1 सिलेंडर

अभय डोसा सेंटर — 1 सिलेंडर

टेस्ट ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट — 1 सिलेंडर

चाय एंड चिल रेस्टोरेंट — 1 सिलेंडर

एस सैंडविच सेंटर — 1 सिलेंडर

इन सभी प्रतिष्ठानों से कुल 29 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर कार्रवाई की गई है।

खाद्य विभाग ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के कारण जब्ती का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय महासमुंद में प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की चेतावनी

खाद्य विभाग ने होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे ईंधन के रूप में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में इस प्रकार की जांच नियमित रूप से जारी रहेगी और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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