“महालेखाकार कर्मचारी सौरभ बोस पर लगा धोखाधड़ी (जमीन विवाद) का आरोप विधानसभा थाने में लिखित शिकायत”

आपका आदेश न्यूज़।। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहबाज हुसैन उर्फ़ शिबू फरीदी बिलासपुर द्वारा प्लाटिंग करके जमीन बेची गई थी उक्त जमीन में बहुत से लोगों ने प्लाट खरीदे थे। कुछ समय बाद उक्त जमीन में विवाद उत्पन्न हो गया और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वाहन जेसीबी चलाकर घेर कर अपना बोर्ड लगा दिया गया जिसके चलते जमीन खरीदने वालों को बहुत परेशानी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

जमीन विक्रेता शिबू द्वारा समस्या का निवारण करते हुए वही अपनी जमीन को सभी विक्रेताओं को देते हुए बेचकर अपना पैसा निकालने के लिए कहते हुए सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनकर दिया गया साथ ही डिफरेंट की राशि 13 लख रुपए नगद उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। सौरभ बॉस ने सर्व सहमति से जो निर्णय लिया गया था जो कि थाने परिसर में हुआ था जमीन बेचकर के सबको बराबर अनुपात में पैसे देने की जो बात थी उसके विपरीत उसने अपने व अपने स्वयं के परिचित हुआ नजदीकियों को उक्त जमीन में बैठा दिया। डीपीसी कर करके बोर्ड लगवा दिया साथ ही सेहवाज हुसैन से मिली 13 लाख रुपए की राशि भी आपस में बांट ली, सौरभ बॉस द्वारा सहमति के विपरीत किए गए कार्य से बहुत से लोग प्रताड़ित हुए जो आज भी न्याय की गुहार लगाते थाने के चक्कर लगा रहे हैं। सभी जमीन खरीदारों ने सौरभ बॉस पर भरोसा करके शाहबाज हुसैन से सौरभ बॉस के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर दी थी की उन्हें उनका डूबा पैसा जमीन मिल जायगी मगर कुछ लोगो को सौरभ बोस के कारण दोबारा धोका मिल गया सौरभ बोस व उसके दोस्तों ने दलाली करने वाले नकुल नायक से बलपूर्वक अपने नुकसान के नाम पर pdc चेक भी लिया गया जिसे आज तक लोटाया भी नहीं गया है।

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