“होटल या रेस्तरां में सादा पानी और प्रसाधन की व्यवस्था अनिवार्य “

होटल या रेस्तरां में सादा पानी और प्रसाधन की व्यवस्था नहीं देने पर कर सकते हैं शिकायत


“पेट्रोल पंप की तरह इनको भी ग्राहक को सुविधा देनी होती है,नियम की जानकारी आम जनता को भी जाननी चाहिए”

आपका आदेश न्यूज़।। आम जनता को यह जानकारी रखनी चाहिए की सभी अच्छे होटलों (5 स्टार सहित) औऱ रेस्तरां में , पानी पीने के लिए नियमानुसार हमेशा दो विकल्प रहते हैं।

  1. नार्मल टैप (आर ओ ) वाटर (मुफ्त )
  2. मिनरल या पैकेज्ड वाटर ( अतिरिक्त शुल्क/ रुपया )
    5 स्टार होटलों में तो खासकर इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। बहुत बार हमलोग मुफ्त का (आर ओ ) वाटर प्रयोग करते हैं। फालतू का हज़ार रुपए पानी हेतु पानी में बहाने का कोई तुक नहीं है ।

यदि कोई मझोले स्तर का रेस्तरां इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो संबंधित म्युनिसिपेलिटी /मुनिसिपल कारपोरेशन को शिकायत करें, जिसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट को दें।
होटलों और रेस्तरां में ग्राहकों को पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियम हैं। होटल और रेस्तरां को अपने ग्राहकों को साफ पीने का पानी (RO) उपलब्ध कराना चाहिए और वे केवल बोतलबंद पानी खरीदने के लिए ग्राहकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक केवल बोतलबंद पानी मांगता है तो होटल या रेस्तरां को उसे देना चाहिए अन्यथा उसे मुफ्त सादा पानी उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकते ।
होटलों और रेस्तरां में पानी देने के नियम:
मुफ़्त सादा पानी:
होटल और रेस्तरां को अपने ग्राहकों को मुफ्त सादा पानी उपलब्ध कराना चाहिए।
बोतलबंद पानी का विकल्प:
यदि ग्राहक बोतलबंद पानी मांगता है, तो होटल या रेस्तरां को बोतलबंद पानी उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन उन्हें ग्राहक को सादा पानी देने से मना नहीं करना चाहिए.
बोतलबंद पानी का शुल्क:
यदि होटल या रेस्तरां बोतलबंद पानी पर शुल्क लेते हैं, तो वे ग्राहक को सादा पानी देने से इनकार नहीं कर सकते.
पानी की गुणवत्ता:
होटल और रेस्तरां को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीने के पानी की गुणवत्ता सुरक्षित और पीने योग्य है।
पानी से संबंधित कुछ नियम और शर्तें:
शौचालय का उपयोग:
1867 के इंडियन सराय एक्ट के तहत, आप किसी भी होटल में बिना कमरा लिए शौचालय का उपयोग कर सकते हैं और पीने का पानी मांग सकते हैं ।

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